इंदौर. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग को आदेश जारी किए हैं कि भविष्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए नोटा के लिए जो गाइडलाइन तैयार की है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि मप्र के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रचार किया जाए. जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है. उज्जैन के यशवंत अग्निहोत्री ने यह जनहित याचिका दायर की थी. 26 नवंबर के ठीक पहले यह याचिका दायर की गई थी.हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के बजाय प्रचार-प्रसार की स्थिति साफ करने के लिए कहा है. 28 को वोटिंग होने के बाद 30 नवंबर को हाईकोर्ट ने फिर इस केस को सुना. चुनाव आयोग की तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई तो हाईकोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग के लिए आदेश जारी कर दिए. अब चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव से पहले नोटा के लिए बनाई गई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा.